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क्यों राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, क्या है उनका तर्क

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल की वजह से भारतीय राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक लंबे वक्त से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं और अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय भी कूद गया है और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जन्म से ही भारतीय हैं।

कब से चल रहा है ये विवाद

साल 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख कर ये सवाल खड़ा किया था। इस चिट्ठी में स्वामी ने दावा किया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।

इसके बाद जनवरी 2016 में ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आया था। उस वक्त बीजेपी के सांसद महेश गिरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख राहुल गांधी की नागरिकता पर सफाई मांगी थी। जिसके बाद ये मसला एक समिति के सामने चला गया था और वहां पर पूरी जांच हुई और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा था। समिति को दिए गए अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि ये सिर्फ मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा था कि मैंने न कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी और न रखी है। सितंबर 2017 में ये मामला फिर चर्चा में आया था उस दौरान स्वामी ने ट्वीट कर इसका जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को भी इस मसले पर चिट्ठी लिख दी थी और अब जब चुनाव चरम पर है तो गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब तलब कर लिया है।

क्या हैं सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क?

स्वामी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि साल 2003 से यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड Backops Limited नाम की एक कंपनी में राहुल गांधी निदेशक हैं। इसके साथ ही इस कंपनी में सचिव भी हैं। शिकायत में ये भी कहा गया है कि साल 2005 और 2006 में कंपनी द्वारा फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19/06/1970 बताई गई है और अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की है।

भारतीय कानून क्या कहता है?

भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही नागरिकता रख सकता है। जिससे साफ होता है कि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता है। भारत में दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं है। जिसका मतलब होता है कि कोई विदेशी नागरिक सांसद भी नहीं बन सकता है। राहुल गांधी की नागरिकता पर ना सिर्फ स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं, बल्कि हाल ही में जब राहुल ने वायनाड और अमेठी से अपना नामांकन किया तो भी वहां के विपक्षी उम्मीदवारों ने राहुल की नागरिकता पर भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि तब चुनाव आयोग को दस्तावेज सही मिले थे और राहुल गांधी का नामांकन स्वीकार किया गया था।

Taranjeet

Taranjeet

A writer, poet, artist, anchor and journalist.